बेळगाव सिटी कॉर्पोरेशन शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ज्यादा साइंटिफिक और रेग्युलेटेड बनाने के लिए नए बायलॉज़ तैयार कर रहा है।

प्रस्तावित नियमों के तहत बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठानों और बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपना कचरा खुद प्रोसेस करना होगा। अभी तक ऐसे प्रतिष्ठानों का कचरा कॉर्पोरेशन सर्विस फीस लेकर उठाता और प्रोसेस करता है, लेकिन नए बायलॉज़ लागू होने के बाद उन्हें अपने परिसर में ही अलग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कायम करना पड़ेगा।

ये नियम 20 हजार स्क्वेयर फीट या उससे ज्यादा क्षेत्र में फैले होटल, मॉल, बैंक्वेट हॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रोजाना 100 किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले कारोबारों पर लागू होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के मुताबिक गीले कचरे से कम्पोस्ट, बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद तैयार करने जैसी व्यवस्था लाज़िमी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर के वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम पर बोझ कम होगा और जिम्मेदाराना तरीके से कचरा निपटान को बढ़ावा मिलेगा।

नए बायलॉज़ में कचरे को चार हिस्सों में अलग करने का प्रावधान भी रखा गया है — वेट वेस्ट, ड्राय वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट में डायपर, सैनिटरी नैपकिन और घरेलू मेडिकल कचरा शामिल होगा, जबकि स्पेशल वेस्ट में ई-वेस्ट, खतरनाक पदार्थ, केमिकल अवशेष और इसी तरह का दूसरा कचरा शामिल रहेगा।

संशोधित नियमों के तहत शहर की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेशन पर निगरानी और ऑपरेशन से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी डाली जाएंगी।