कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा ढेरों महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित पेन ड्राइव और सीडी बांटने वाले चारों युवकों की अग्रिम ज़मानत याचिका अदालत ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दी कि आरोपियों द्वारा वीडियो वायरल करना किसी की निजता एवं गरिमा का हनन करना है.

Source: The Wire