राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) की स्थापना के संबंध में 12 जून तक कोई भी तत्काल कार्रवाई करने से परहेज करेगी।

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार और न्यायमूर्ति रामचंद्र डी हुद्दार की अवकाश खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की। सुनवाई पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के संबंध में एचएसआरपी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर अपील से संबंधित थी।एसोसिएशन ने तर्क दिया कि सरकार की अगस्त 2023 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं, जो केवल वाहन निर्माताओं को पुराने वाहनों पर एचएसआरपी स्थापित करने की अनुमति देती हैं, अगर सरकार द्वारा 31 मई की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो प्रासंगिकता खो जाएगी।

समय सीमा चूकने के परिणामों के बारे में पीठ की पूछताछ के जवाब में, सरकारी वकील ने आश्वासन दिया कि 12 जून तक कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिणामस्वरूप, पीठ ने आगे की कार्यवाही 11 जून तक स्थगित करने का फैसला किया।