राज्य वक़्फ़ बोर्ड का महत्वपूर्ण सर्कुलर — जुमे के ख़ुत्बों में ‘उमीद पोर्टल’ की अनिवार्य घोषणा का निर्देश
वक़्फ़ संपत्तियों के 100% अपडेट न होने पर कार्रवाई की चेतावनी


कर्नाटक राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने राज्य के सभी वक़्फ़ अधिकारियों और मुतवल्लियों के लिए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी करते हुए निर्देश दिया है कि राज्य की सभी वक़्फ़ संपत्तियों का विवरण ‘उमीद पोर्टल’ पर तुरंत अपडेट करना अनिवार्य है। यह निर्णय आज हुई समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आवास, अल्पसंख्यक कल्याण और वक़्फ़ मंत्री ने की।

सर्कुलर के अनुसार, वक़्फ़ अधिकारी और मुतवल्ली अपने क्षेत्र की बड़ी मस्जिदों के इमामों और ख़ुत्बा देने वालों से संपर्क कर इन निर्देशों को 21 और 28 नवंबर 2025 के जुमे के ख़ुत्बों में जनता तक पहुँचाएँगे।

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% कार्य पूरा न होने की स्थिति को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की ओर से जारी किए गए हैं।

सर्कुलर के मुख्य बिंदुओं में सभी वक़्फ़ संपत्तियों का पूरा विवरण उमीद पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य बताया गया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, वक़्फ़ भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना और इन संपत्तियों को समुदाय के सामूहिक हित के लिए सुरक्षित रखना है।

जनता से अपील की गई है कि वे वक़्फ़ अधिकारियों के साथ सहयोग करें, विशेष रूप से तब जब वे संपत्तियों की फील्ड वेरिफिकेशन (जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, उपयोग की प्रकृति आदि) के लिए दौरा करें।

सभी वक़्फ़ अधिकारियों और मुतवल्लियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा में यह कार्य पूरा करें, ताकि वक़्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी का प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।

Source: Haqeeqat Time (Translate in hindi)