केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सभी श्रेणी के पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं की फीस बढ़ाने का फैसला किया है. सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,500 से बढ़कर 2,500 रुपये और तत्काल श्रेणी का 3,500 से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगा. यह 2012 के बाद पासपोर्ट शुल्क में पहली बड़ी वृद्धि है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार (25 जून) को सभी श्रेणी के पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की. इसमें सामान्य पासपोर्ट जारी करने या दोबारा जारी करने पर 67% और तत्काल स्कीम के तहत फीस में 250% की बढ़ोतरी शामिल है. 1 जुलाई से सामान्य श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 2,500 रुपये और तत्काल श्रेणी में 5,000 रुपये फीस देना होगा.
संशोधित शुल्क सूची की घोषणा सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के एक दिन बाद की गई कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का प्रमाण.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दरों के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाला नया पासपोर्ट या उसके पुनः जारी कराने का शुल्क सामान्य श्रेणी में 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है, जबकि तत्काल श्रेणी का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.
इसी तरह 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का फीस सामान्य श्रेणी में 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल श्रेणी में 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है.
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के ज़रिए फीस का नया ढांचा जारी किया है. 2012 के बाद यह पहला बड़ा बदलाव है, जब आखिरी बार पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई थी.
अलग-अलग श्रेणियों में नया पासपोर्ट फीस
खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलवाने वाले आवेदकों को भी अब पहले की तुलना में काफी अधिक फीस देना होगा.
36 पृष्ठों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये तथा तत्काल श्रेणी में 7,500 रुपये फीस लगेगा. वहीं, 60 पृष्ठों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल श्रेणी में 8,500 रुपये फीस देना होगा.
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए 36 पृष्ठों वाला नया या पुनः जारी पासपोर्ट सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल श्रेणी में 4,250 रुपये का होगा.
अगर किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल श्रेणी में 6,750 रुपये फीस तय किया गया है.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए जाने वाले सभी पासपोर्ट आवेदनों पर यही संशोधित फीस लागू होगा. 20 जून को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत जारी अधिसूचना में अन्य यात्रा दस्तावेजों और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के फीस में भी संशोधन किया गया है.
भारत में आपातकालीन प्रमाणपत्र पहले की तरह निःशुल्क जारी किए जाएंगे, जबकि विदेशों में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर फीस लिया जाएगा.
पहचान प्रमाणपत्र का फीस भारत में 1,000 रुपये तथा विदेश में 50 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया गया है.
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम सत्यापन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए भारत में 750 रुपये और विदेश में 40 अमेरिकी डॉलर शुल्क निर्धारित किया गया है.
इससे पहले 2012 में पासपोर्ट फीस में संशोधन किया गया था. उस समय 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट का फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये और तत्काल श्रेणी का फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया था.

