बेलगावी: बेलगावी जिला प्रशासन ने शहर की सीमा में चलने वाले सभी ऑटो-रिक्शा के लिए अगले 15 दिनों के भीतर फेयर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं और बिना परमिट यात्रियों को ढोने वाले निजी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

यह फैसला बुधवार को डिप्टी कमिश्नर एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के अध्यक्ष मोहम्मद रोशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में आरटीओ, पुलिस विभाग और ऑटो मालिक-चालक संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मीटर से ही चलेगा ऑटो, किराया हुआ तय

डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि शहर में चलने वाले सभी ऑटो-रिक्शा 15 दिनों के भीतर केवल मीटर के आधार पर ही किराया वसूलेंगे। नई किराया दरें इस प्रकार होंगी:

  • पहले 1.6 किलोमीटर के लिए ₹37
  • इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर पर ₹15

प्रशासन का कहना है कि इससे यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर रोक लगेगी और किराया व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनेगी।

हालांकि करीब आठ महीने पहले भी मीटर लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई ऑटो अब तक बिना मीटर के चल रहे हैं। इस बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रैपिडो और अवैध बाइक टैक्सी पर कार्रवाई

बैठक में निजी वाहनों द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक यात्री सेवा चलाने का मुद्दा भी उठाया गया।

डिप्टी कमिश्नर ने आरटीओ और पुलिस को निर्देश दिए कि निम्नलिखित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए:

  • रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाएं
  • किराये पर सवारी ढोने वाली दोपहिया गाड़ियां
  • बिना कमर्शियल परमिट के व्हाइट बोर्ड (प्राइवेट) कारों से यात्री सेवा

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐसी सेवाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नए ऑटो परमिट पर लग सकती है रोक

बैठक में शहर में बढ़ती ऑटो-रिक्शा संख्या और मौजूदा ड्राइवरों की घटती आमदनी पर भी चर्चा हुई।

प्रशासन ने फैसला लिया कि शहर में नए ऑटो-रिक्शा रजिस्ट्रेशन को सीमित किया जाएगा। नए पंजीकरण से पहले ऑटो यूनियनों और डीलरों से चर्चा की जाएगी, जबकि पहले से लंबित आवेदन और बुकिंग के मामलों की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी।

बिना रजिस्ट्रेशन और अनफिट ऑटो पर भी कार्रवाई

डिप्टी कमिश्नर ने ऑटो यूनियनों और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षों से रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराने वाले ऑटो-रिक्शा की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

साथ ही, एक्सपायर्ड और अनफिट ऑटो-रिक्शा का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने की अपील

मोहम्मद रोशन ने ऑटो चालकों से यात्रियों के साथ शालीनता से पेश आने और ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रियों से बहस, दुर्व्यवहार और परिवहन नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला प्रशासन का कहना है कि अनिवार्य मीटर प्रणाली से यात्रियों को तय और पारदर्शी किराया मिलेगा, वहीं ऑटो चालकों को भी उचित भुगतान सुनिश्चित होगा।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक के. रामराजन, प्रोबेशनरी IAS अधिकारी रोहित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.बी. बसरगी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नागेश मुंदास तथा विभिन्न ऑटो-रिक्शा संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे।